03/06/2026
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के औषधालय सह शाखा कार्यालय कटिहार द्वारा बीमित व्यक्ति श्री मनोरंजन सिंघा, कर्मचारी, मेसर्स सर्विटम माइक्रोफाइनेंस प्रा. लि., को रोजगार चोट (Employment Injury) के कारण स्थायी अपंगता लाभ प्रदान किया जा रहा है।
दिनांक 23.01.2025 को श्री सिंघा अपने कार्यालयीय कार्य के दौरान ऋण वसूली (Day Collection) के उपरांत कार्यालय लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर हमला कर नकदी से भरा बैग छीन लिया गया तथा उन्हें गोली मार दी गई। इस घटना में उन्हें गंभीर गोली लगने की चोटें आईं, जिसके कारण वे वर्तमान में कार्य करने में असमर्थ हैं।
दुर्घटना प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ईएसआईसी द्वारा मामले की विस्तृत जांच की गई तथा इसे रोजगार चोट (Employment Injury) के रूप में अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात उनका मेडिकल बोर्ड आयोजित किया गया, जिसमें उनकी स्थायी शारीरिक अक्षमता (Permanent Disablement) 90 प्रतिशत निर्धारित की गई।
ईएसआईसी द्वारा उन्हें स्थायी अपंगता लाभ (Permanent Disablement Benefit) के रूप में लगभग ₹305 प्रतिदिन अर्थात लगभग ₹9,150 प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ₹1,48,889 की बकाया राशि (Arrear) का भी भुगतान किया गया है। शाखा प्रबंधक DCBO कटिहार ने श्री सिंघा से सहानुभूति प्रकट की तथा उन्हें स्थायी अपंगता अनुमोदन पत्र प्रदान किया.
यह प्रकरण कार्यस्थल से संबंधित दुर्घटनाओं एवं रोजगार चोट की स्थिति में ईएसआईसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा एवं आय संरक्षण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिससे बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।