12/01/2022
*सीकर जिले के समस्त नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास सीकर क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी*
सीकर 11 जनवरी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर सीकर जिले मे कोविड 19 संक्रमण केसो मे हो रही वृद्वि के वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए कोविड 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर की राय के आधार पर सीकर जिले के समस्त नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास सीकर क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय, कोचिंग) गतिविधियां 30 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगी, लेकिन ऑनलाईन अध्ययन जारी रखा जायेगा। आदेशानुसार आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान एपीडेमिक डीजीज एक्ट 1957, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के प्रावधानों के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।